New Delhi: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। केजरीवाल ने ईडी की ओर से कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की है। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में आज सुनवाई करेगी। इसके पहले 20 मार्च को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आपके नाम से समन जारी हुआ तो आपको पेश होना चाहिए। तब केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल एक आम अपराधी नहीं हैं, वे कहां भागकर जाएंगे। वहीं, ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
बता दें कि 16 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके पहले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए।