उत्तर प्रदेश में अगले छह महीनों तक किसी भी तरह धरना-प्रदर्शन नहीं होगा. इसको लेकर सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. ये आदेश सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जारी किया गया है. ये आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किया है. इसके साथ ही अगले 6 महीने तक किसी भी हड़ताल प्रदर्शन पर एस्मा के तहत कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है.
6 महीने तक किसी भी हड़ताल प्रदर्शन पर लगा एस्मा
प्रमुख सचिव एम. देवराज ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) 1966 की धारा-3 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है. फैसले के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित किसी भी विभाग, निगम या सार्वजनिक उपक्रम में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे. इतना ही नहीं ये फैसला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर भी लागू होगा. वहीं इस आदेश को जनहित में लिया गया निर्णय बताया गया है. ये आदेश सभी सरकारी विभागों और सेवाओं पर अनिवार्य रूप से लागू होगा. आदेश का उल्लंघन करने और किसी भी प्रकार की हड़ताल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.