New Delhi:शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत के साथ ही आज से देशभर में जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही साफ कर दिया था कि 22 सितंबर से नए जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब देशभर में सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही लागू होंगे। इससे दैनिक उपयोग के सामान, डेयरी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और मेडिकल उपकरणों तक कई चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि कुछ पर टैक्स बढ़ने से वे महंगी भी होंगी।
आम जनता को बड़ी राहत
सोमवार से रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े 295 सामान सस्ते हो गए हैं। इन वस्तुओं में खाद्य सामग्री से लेकर कपड़े, जूते, टीवी, एसी, दुपहिया, कार और दवाइयां तक शामिल हैं। इस बदलाव से न सिर्फ मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि किसानों और कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। खाद और कृषि उपकरणों पर टैक्स घटने से किसानों की खेती की लागत कम होगी, जबकि छोटे उद्यमियों के लिए निर्माण लागत घटने से कारोबार सुगम होगा। जीएसटी में इस कटौती से नवरात्र से लेकर दिसंबर तक बिक्री में करीब 20% की वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ खुदरा कारोबारियों को मिलेगा और बाजार में रौनक बढ़ेगी।
खाद्य पदार्थ
सामान
पहले जीएसटी
वर्तमान टैक्स
वनस्पति वसा/ तेल
12 फीसदी
5 फीसदी
मोम
18 फीसदी
5 फीसदी
मांस, मछली, फूड प्रॉडक्ट
12 फीसदी
5 फीसदी
डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर)
12 फीसदी
5 फीसदी
सोया दूध
12 फीसदी
5 फीसदी
चीनी
12 से 18 फीसदी
5 फीसदी
चॉकलेट, कोको पाउडर
18 फीसदी
5 फीसदी
पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट
12 फीसदी
5 फीसदी
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे
12 फीसदी
5 फीसदी
फलों का रस, नारियल पानी
12 फीसदी
5 फीसदी
पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी
5 फीसदी
जीरो
डेली यूज के सामान
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर
18 फीसदी
5 फीसदी
टॉयलेट सोप
18 फीसदी
5 फीसदी
शेविंग क्रीम, लोशन, ऑफ्टर शेव लोशन
18 फीसदी
5 फीसदी
सामान्य टेबलवेयरय किचनवेयर
12 फीसदी
5 फीसदी
इरेजर
5 फीसदी
जीरो
मोमबत्तियां
12 फीसदी
5 फीसदी
छाते और संबंधित सामान
12 फीसदी
5 फीसदी
सिलाई औऱ सुइयां
12 फीसदी
5 फीसदी
सिलाई मशीनें और संबंधित पुर्जे
12 फीसदी
5 फीसदी
कपास, जूट से बने हैंडबैग
12 फीसदी
5 फीसदी
नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर
12 फीसदी
5 फीसदी
बांस, बेंत से बने फर्नीचर
12 फीसदी
5 फीसदी
दूध के डिब्बे
12 फीसदी
5 फीसदी
पेंसिल, शार्पनर, चॉक
12 फीसदी
5 फीसदी
मैप, ग्लोब, चार्ट
12 फीसदी
जीरो
प्रैक्टिस बुक, नोटबुक
12 और 5 फीसदी
जीरो
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट
एयर कंडीशनर
28 फीसदी
18 फीसदी
बर्तन धोने की मशीनें
28 फीसदी
18 फीसदी
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर
28 फीसदी
18 फीसदी
कृषि से संबंधित सामान
सामान
पिछली दरें
वर्तमान दरें
ट्रैक्टर (1800 CC से अधिक क्षमता वाले)
12 फीसदी
5 फीसदी
पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब
18 फीसदी
5 फीसदी
मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए मशीनरी
12 फीसदी
5 फीसदी
कम्पोस्टिंग मशीनें
12 फीसदी
5 फीसदी
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्टस रोलर्स
12 फीसदी
5 फीसदी
जैव-कीटनाशक,सूक्ष्म पोषक तत्व
12 फीसदी
5 फीसदी
पंप
28 फीसदी
5 फीसदी
ट्रै्क्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप
18 फीसदी
5 फीसदी
मेडिकल सेक्टर
सामान
पिछली दरें
वर्तमान दरें
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस
18 फीसदी
जीरो
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट
12 और 18 फीसदी
5 फीसदी
रक्त ग्लूकोज मॉनिटर
12 फीसदी
5 फीसदी
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड
12 फीसदी
5 फीसदी
चश्मा
12 फीसदी
5 फीसदी
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने
12 फीसदी
5 फीसदी
कई दवाएं
12 फीसदी
5 फीसदी या जीरो
दुर्लभ औषधियां
5 फीसदी या 12 फीसदी
जीरो
ऑटो सेक्टर
सामान
पिछली दरें
वर्तमान दरें
टायर
28 फीसदी
18 फीसदी
मोटर वाहन (छोटी कारें)
29 फीसदी
(28 फीसदी जीएसटी+1 फीसदी सेस)
18 फीसदी
मोटरसाइकिलें 350 CC से छोटी
28 फीसदी
18 फीसदी
बड़ी कार व एसयूवी
50 फीसदी
(28 फीसदी जीएसटी+ 22 फीसदी सेस)
40 फीसदी
रोइंग बोट/डोंगी
28 फीसदी
18 फीसदी
साइकिलें और गैर मोटर-तिपहिया वाहन
12 फीसदी
5 फीसदी
तंबाकू उत्पाद
सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद
28 फीसदी
40 फीसदी
बीड़ी (हाथ से बनी)
28 फीसदी
18 फीसदी
कार्बोनेटेड पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय
28 फीसदी
40 फीसदी
पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बनी ड्रिंक्स
12 और 18 फीसदी
5 फीसदी
कपड़ें
सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर
12 और 18 फीसदी
5 फीसदी
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक नहीं)
12 फीसदी
5 फीसदी
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक)
12 फीसदी
18 फीसदी
भवन निर्माण से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरें
टाइल्स, ईंटें, पत्थर जड़ाने से संबंधित काम
12 फीसदी
5 फीसदी
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट
28 फीसदी
18 फीसदी
सेवा सेक्टर
जॉब वर्क, छाता, छपाई, चमड़ा
12 फीसदी
5 फीसदी
7,500 से कम होटल का किराया
12 फीसदी
5 फीसदी
मूवी टिकट 100 रुपये से कम
12 फीसदी
5 फीसदी
ब्यूटी पार्लर सेवा
18 फीसदी
5 फीसदी
कैसिनो, रेस क्लब, सट्टेबाजी,जुआ
28 फीसदी
40 फीसदी
क्रिकेट मैच टिकट
12 फीसदी
18 फीसदी
मोटरसाइकिल और कार
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें
28 फीसदी
18 फीसदी
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें
28 फीसदी
18 फीसदी
तिपहिया वाहन
28 फीसदी
18 फीसदी
मोटरसाइकिल (350 सीसी तक)
28 फीसदी
18 फीसदी
माल परिवहन के लिए गाड़ियां
28 फीसदी
18 फीसदी
छोटी कार
29 फीसदी
(28 फीसदी जीएसटी+1 फीसदी सेस)
18 फीसदी
मिडिल साइज कार
43 फीसदी
(28 फीसदी जीएसटी+15 फीसदी सेस )
40 फीसदी
बड़ी कार और एसयूवी
50 फीसदी
(28 फीसदी जीएसटी+ 22 फीसदी सेस)
40 फीसदी
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