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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित, सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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Noida: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेड जोन घोषित किया गया है. इस दौरान क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. यह कदम एयरपोर्ट की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है.

नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित

नागर विमानन मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को रेड जोन (नो ड्रोन फ्लाई जोन) घोषित किया गया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एवं आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध एयरपोर्ट की सुरक्षा एवं वायु क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है.

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह जो इस निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस नियम का पालन करें एवं हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग प्रदान करें.

एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने क्या कहा

एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने कहा कि जेवर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार रेड जोन अर्थात नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है. इस प्रतिबंध के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर या उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाया जाना प्रतिबंधित है. इसी तरह किसी भी तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ाया जाना प्रतिबंधित है. यह कानूनन अपराध है. अगर कोई व्यक्ति या समूह या संस्था इसका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.  

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