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6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले उम्रकैद, तीन साल में पीड़ित को मिला न्याय

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Noida: मासूम छात्रा से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 3 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ज्ञानेंद्र ने 6 साल की बच्ची को अगवा कर रेप के बाद उसकी निर्मम हत्या हत्या कर दी थी.

10 गवाहों के बयान के बाद फैसला

12 जुलाई 2022 को स्कूल जाते समय आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर 9 चोट के निशान थे. कोर्ट में 10 गवाहों के बयान के बाद यह फैसला सुनाया है. 3 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला. कल्यानपुर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी.

12 जुलाई 2022 का मामला

अधिवक्ता ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सेकंड के द्वारा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है. इसमें घटना 12-7-2022 की है. घटना के दिन पीड़ित घर से स्कूल जाने के लिए निकली हुई थी, जब स्कूल से वापस नहीं आई थो उसके परिजनों ने खोजबीन की. इसी क्रम में जब स्कूल गए तो मालूम हुआ की बच्ची स्कूल ही नहीं आई है. जब बच्ची नहीं मिली तो थाना में गुमशुदगी का मुकदमा परिजनों ने लिखा दिया.

उम्रकैद और आर्थिक दंड

उन्होंने कहा कि बगान में बने एक कमरे में बोरे में बंद बच्ची की लाश मिली. फिर एफआईआर दर्ज हुई. उसके बाद उसके चाचा ने बताया कि मैं सुबह स्कूल जाते वक्त बच्ची को बगान के पास देखा था वहां पर आरोपी भी दिखा था. जांच के क्रम में वहां मौजूद युवक को आरोपी बनाया गया. कोर्ट में सबूत और गवाही को देखते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा दी गई. साथ ही उसे तीन लाख दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.  

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