Noida: ग्रेटर नोएडा में 2013 में समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की घर में घुसकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुख्यात पश्चिम यूपी माफिया रणदीप भाटी राठौड़ी और उसके गैंग के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी जुगला, यतेंद्र उर्फ लाला और हरेंद्र को बरी कर दिया है।
85 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया
अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सोमवार को सुनवाई करते हुए रणदीप भाटी, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ सभी दोषियों पर अलग-अलग 85,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सपा नेता की 2013 में हुई थी हत्या
गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर में घुसकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुख्यात माफिया रणदीप भाटी रिठौडी सहित उसके गिरोह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दादरी पुलिस ने हत्या के मामले में जिला न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. एडीजीसी शिल्पी भदोरिया ने बताया कि रणदीप भाटी सहित उसके गिरोह के चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।