Noida: गौतमबुद्ध नगर जिला में 8 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा. यह कार्यक्रम पहले 31 दिसंबर को होना था, जिसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है.
जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित दिनांक 31.12.2024 को परिवर्तित करते हुये दिनांक 08.01.2025 (बुधवार) का दिन निर्धारित किया गया है.
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करा सकते हैं. जन सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन पोर्टल http://emsvy.upsdc.gov.in/ के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर योजना के संबंध में इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
उन्होंने सामूहिक विवाह हेतु पात्रता के संबंध में बताया कि कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष और वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
आवेदक की वार्षिक आय सीमा रू 2 लाख से कम होनी चाहिए. कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए. आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण किये जाने हेतु) होना चाहिए. अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए. विवाह हेतु विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी.
उन्होंने यह भी बताया कि योजना के तहत हर जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं. जिसमें से 35,000 रुपए लड़की के बचत खाते में ट्रांसफर किया जाता है. विवाह सामाग्री पर 10,000 रुपये और 6,000 प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट व्यवस्था पर खर्च किया जाता है.