खेती-किसानी, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने को सरकार की तरफ कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं यूपी सरकार की ओर से मछली पालन को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत सरकार मछली पालन करने वाले मछुआरों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी या फिर दो लाख रुपये तक की छूट देती है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से सरकार का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार की योजना है. इस योजना के द्वारा मछली पालकों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक का लोन 7 फीसद ब्याज दर पर दिया जाएगा. योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी. इस योजना में किसानों को मछली पालन के लिए लोन और फ्री ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाती है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सामान्य श्रेणी के लोगों को व्यवसाय में आ रही लागत का 40 फीसदी तक लाभ दिया जाता है. तो वहीं जो महिलाओ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60 फीसद तक का अनुदान दिया जाता है.
मत्स्य संपदा योजना में कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको अपनी डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे. इसके बाद योजना का लाभ लेने वाले आवेदक को एक डीपीआर तैयार करनी होगी. आवेदक द्वारा तैयार की गई डीपीआर को उसे अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा. आवेदकों द्वारा जमा की गई डीपीआर सक्सेसफुली एप्रूव्ड होने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा.