Noida: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन जिले में दो दिन आयोजन किया जाने के लिए निर्धारत किया गया है।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जिले में सामूहिक विवाह 17 और 28 दिसंबर निर्धारित की गयी है। शहरी क्षेत्र के निवासी इस योजना का लाभ लेने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकासखण्डों में पंजीकरण कराते हुये शासन की इस योजना का लाभ उठा सकते है।

लड़की के खाते में 35 हजार रुपये जमा कराती है सरकार
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 51,000 रुपए  प्रति जोड़े पर खर्च किया जाता है।  जिसमें से 35,000 रुपये लड़की के बैंक खाते में जमा की जाती है। जबकि विवाह सामाग्री 10,000 रूपये का सामान दिया जाता है। वहीं, 6,000 रुपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट व्यवस्था पर खर्च किया जाता है।

योजना के लिए क्या है पात्रता?
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने  बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पंजीकरण कराने के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। विवाह के लिए लड़की की आयु 18 एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। लड़की का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक,  वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण किये जाने हेतु) होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। विवाह, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जायेगी।

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