देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों में प्रदूषण लेवल जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है. लोगों को गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. वहीं सरकार ने भी प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप, GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया है. इसी के तहत नोएडा के सेक्टर-44 में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक निर्माण कार्य पर कड़ी कार्रवाई की गई है. प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने निर्माण कार्य पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये कार्रवाई GRAP-4 के लागू होने के बाद की गई है. जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन किया गया था. इस निर्माण कार्य से हवा में प्रदूषण बढ़ने का खतरा था, जिसके चलते भारी जुर्माना लगाया गया है.
आईटी कंपनी और बिल्डर साइट पर लगाया गया जुर्माना
इसके साथ ही सेक्टर 62 में भी खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा था. इस पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. इस तरह से नियमों के उल्लंघन पर दोनों निर्माण कार्यों पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. ये जुर्माना नोएडा में आईटी कंपनी और बिल्डर साइट पर लगाया गया है.
ग्रेप-4 में क्या-क्या प्रतिबंध?
अब ग्रेप का चौथा चरण लागू होने से दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई. 10वीं और 12वीं के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों पर बंद कर दिया गया है. साथ ही सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में वर्क फ्रॉर्म होम का निर्देश दे दिया गया है. दिल्ली में BS-4 के वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है. साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है.