Noida: नोएडा में जहरीली होती हवा को रोकने के लिए प्रदूषण बोर्ड के साथ नोएडा प्राधिकरण अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में तीन रेस्टोरेंट पर नोएडा प्राधिकरण ने सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों रेस्टोरेंट के निरीक्षण में संचालक एमएसडब्ल्यू 2016 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। गीला और सूखा कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही बल्क वेस्ट जेनरेटर होने के नाते निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण की चयनित एजेंसी को ही कचरा दिया जा रहा था। जन स्वास्थ्य विभाग महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसमें सेक्टर-96 स्थित स्काई मार्क पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जांच के दौरान मिली खामियां
एसपी सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह रेस्टोरेंट संचालक एमएसडब्ल्यू 2016 के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इसी तरह सेक्टर-104 स्थित कैफे दिल्ली हाइट्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर-104 के दोज फूड पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है। बता दें कि जन स्वास्थ्य विभाग प्रथम परियोजना अभियंता गौरव बंसल एनजीओ के सहयोग से लगातार बल्क वेस्ट जेनरेटरों के ठिकानों का निरीक्षण कर रहे है। जिन रेस्टोरेंट में गीला कचरे का निपटारा नहीं किया जा रहा है, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
कूड़े का निपटारा करने के लिए सात दिन का समय
इसके अलावा कूड़े का निपटारा करने के लिए सात दिनों का समय दिया जा रहा है। इसके बाद भी यदि परिसर में गीले कूड़े का निपटान नहीं करते तो डोर टू डोर एजेंसी द्वारा कूड़ा उठाना बंद कर दिया जाएगा। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रैप-2 लागू
बता दें कि नोएडा में प्रदूषण पर रोक के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-2 (GRAP-2) के लागू किया गया है। इसके तहत शहर में डीजल जनरेटर के चलने पर रोक है। वहीं, बीते 24 घंटों में नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (Noida AQI) 46 अंक बढ़ा है। जो कि चिंता का विषय है। प्रदूषण विभाग की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हुई हैं और नियमों का पालन ना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।