Noida: दिल्ली एनसीआर एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में आ गया है। दिनों-दिन नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंचने लगा है। 24 घंटों में नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 46 अंक बढ़ा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-2 (ग्रेप) मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू किया गया है। इसके पहले सोमवार तक ग्रेड वन लागू हुआ था।
डीजल इंजन पर पूरी तरह रोक
ग्रेड टू के तहत कई पाबंदियां शहर में लागू होंगी। इस दौरान करीब 25 हजार से ज्यादा डीजल जनरेटर के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रदूषण विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रहीं हैं। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण की 12 से ज्यादा टीमें क्षेत्र में भ्रमण कर ग्रेप का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही हैं। नोएडा का एक्यूआई ग्रेप लागू होने के बाद से लगातार आरेंज जोन में है। सोमवार को नोएडा दिल्ली और गाजियाबाद के बाद एनसीआर का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर था।
प्रदूषण बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण ने की कार्रवाई
वहीं, ग्रेड का उल्लंघन करने पर सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छह जगहों पर 2.80 लाख और नोएडा प्राधिकरण ने एक जगह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके तहत 11 सूत्रीय प्रविधानों और प्रतिबंधों को लागू किया गया है। इसमें आपात सेवाओं को छोड़कर आज मंगलवार सुबह आठ बजे से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है।
नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर
सीपीसीबी की ओर से जारी देश के 238 शहरों के एक्यूआई रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां का एक्यूआई 310 रहा। इससे पहले गत 19 अक्टूबर को एक्यूआई 306 था। अगले तीन दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। चार माह बाद राजधानी की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची है।
ग्रेप-2 के तहत ये पाबंदियां लागू होंगी
- आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध।
- सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने और पार्किंग शुल्क के निर्देश
- सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर की छूट
- सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
- एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश।
- निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील।
- जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें।
- खुले में लकड़ी या कूड़ा जलाने पर रोक