Noida: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सीजीएसटी विभाग नोएडा ने 1.37 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 की टैक्स के लिए जुर्माना लगाया गया है। जॉइंट कमिश्नर सीजीएसटी जारी आदेश में कंपनी की आउटपुट सेवाओं पर कर की मांग की गई है। यह कार्रवाई सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74(1) के तहत की गई है। जिसका प्रमुख उद्देश्य धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के कारण भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए करों की वसूली है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी में कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील करेंगी। यह खुलासा सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत किया है।
पहले भी लग चुका है जुर्माना
गौरतलब है कि इससे पहले 3 दिसंबर को कंपनी को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के तहत 11.04 लाख का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया था। यह जुर्माना वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनपुट वैट की अस्वीकृति के कारण लगा था। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी कंपनियों के लिए यह आम बात है कि वे टैक्स विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील करती हैं।
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