चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक याचिका लगाई थी। इसमें दोनों दलों ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर चुनाव अधिकारी का वायरल वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया था। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई के दौरान बैलेट पेपर खराब करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए और मतगणना का वीडियो भी मांगा। इस दौरान SC में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने माना कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी।
रिटर्निंग ऑफिसर से SC का जवाब-तलब
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा “कि आप कैमरे को देख कर बैलेट पेपर क्या लिख रहे थे? मसीह ने जवाब दिया “कि मैं लिख नहीं रहा था, नंबरिंग कर रहा था।” सीजेआई ने कहा कि वीडियो में साफ है कि आप बैलेट में एक्स मार्क कर रहे थे।” मसीह ने कहा “कि मैं यह तय कर रहा था कि संबंधित बैलेट किसका है। इसी बीच आप के काउंसलर बैलेट पेपर लेकर भागने लगे जिसको चंडीगढ़ पुलिस ने बचाया।”
रिटर्निंग अफसर पर मुकदमा चलाने की बात
CJI ने कहा “कि आप बैलेट पेपर पर साइन कर सकते हैं, लेकिन आप एक्स मार्क क्यों कर रहे थे? ऐसा कौन सा नियम है? आप मान रहे हैं कि आपने एक्स मार्क किया। इनके खिलाफ तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए।” इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा “कि लोग कैमरा-कैमरा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने उधर देखा।” इस पर सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को किसी भी दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा “कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हम बुला रहे हैं। कल इस पर सुनवाई करेंगे।” साथ ही सीजेआई ने निर्देश दिया “कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बैलेट पेपर हमारे पास किसी अधिकारी को नियुक्त कर भेजे।”