उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर यूपी महिला आयोग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की मनाही की गई है। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा ही लिया जाएगा। इसके साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएं। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। यह आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं।
महिला जिम में महिला ट्रेन जरूरी
महिला आयोग को लेकर भी ऐसे ही नियम तय किए गए हैं। महिलाओं के लिए जिम संचालकों को महिला ट्रेनर भी रखनी होगा। महिला जिम या योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इन जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर सक्रिय होना अनिवार्य है।
कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी जरूरी
इसके साथ ही कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है। 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए थे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि महिला जिम/योगा सेन्टर में महिला ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन कराना भी जरूरी है।
वहीं, स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी होने आवश्यक हैं। जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।