जहां एक ओर युवा नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहे हैं. तो वहीं इसी बीच शराब की बिक्री को लेकर यूपी सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. अब जारी की गई नई गाइडलाइनों के अनुसार शराब की दुकानों का संचालन समय बढ़ा दिया गया है. मगर पार्टी आयोजनों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. फिलहाल ये नियम गौतम बुद्ध नगर में ही लागू होगा. इसके तहत गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा की शराब दुकानें 31 दिसंबर को एक घंटा ज्यादा देर तक खुली रहेंगी. सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी.
पार्टी के आयोजन के लिए लेना होगा विशेष लाइसेंस
वहीं नए साल के मौके पर पार्टियां आयोजित करने के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत होगी. जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग 1,100 रुपये में एक दिन का लाइसेंस जारी कर रहा है. ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसका उद्देश्य शराब की सुरक्षित और कानूनी खपत को सुनिश्चित करना है. इसको लेकर अधिक जानकारी के लिए आबकारी विभाग के बेबसाइट (excise.up.gov.in) पर जाएं.
लाइसेंस की फीस स्थान के आधार पर अलग-अलग
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों की एक बैठक में समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी दी गई. नागरिकों को बताया गया कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस आवश्यक है और उन्हें यह निर्देश भी दिए गए हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में स्वीकृत शराब का ही सेवन करें. आबकारी अधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंस की फीस स्थान के आधार पर अलग-अलग है. निजी स्थानों पर पार्टियां आयोजित करने के लिए 4,000 रुपये प्रति लाइसेंस की जरूरत होगी. जबकि वाणिज्यिक स्थानों जैसे रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल के लिए 11,000 रुपये प्रति लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा.
नियम उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई- जिला आबकारी अधिकारी
सुबोध श्रीवास्तव ने चेतावनी देते हुए कहा कि “पार्टी चाहे निजी स्थान पर आयोजित की जाए या वाणिज्यिक स्थान पर, लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके बिना कोई भी आयोजन कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.” उन्होंने ये भी कहा कि इस साल लाइसेंस के आवेदनों में पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी का इजाफा हुआ है, क्योंकि अधिक नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं.