Aligrah: जहां एक ओर शादी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद पति और पत्नी उम्र का आधा पड़ाव पूरा कर लेते हैं और एक दूसरे को ही अपने बुढ़ापे का सहारा समझते है। लेकिन अलीगढ़ में आये एक मामले ने सभी को सोचने और मजबूर कर दिया है। 50 वर्ष शादी के बीत जाने के बाद अब पति और पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं। कोर्ट में केस दायर कर 76 वर्षीय पत्नी ने अपने पति से परिवार चलाने के लिए भत्ता भी मांगा है।
1972 में हुई थी शादी
दरअसल अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आये वाद को सुलझाने व इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे की शर्तों को मानने को तैयार ही नही है। यही कारण है कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिए है। महिला पक्ष के अधिवक्ता योगेश सारस्वत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। मामले से जुड़े हुए दोनों पति पत्नी की 1972 में 25 मई को दोनों की शादी हुई थी।
पति ने जमीन में हिस्सा देने से किया इंकार
उम्र के आधे पड़ाव तक दोनों पति पत्नी का जीवन अच्छा चला। लेकिन बुढ़ापे के कगार पर आने के बाद दोनो में जमीनी विवाद को लेकर अनबन शुरू हो गई। पत्नी अपने छोटे बेटे को जमीन में हिस्सा देने की जब मांग की तो पति के द्वारा मना कर दिया। इसके बाद पत्नी अपने पति के खिलाफ ही कोर्ट पहुंच गई है। अपने बेटे को लेकर अपने पति से अलग रह रही है।
5 हजार रुपये महीने भत्ता देने का आदेश
अधिवक्ता योगेश सारस्वत ने बताया कि बन्नादेवी थाना इलाके के रिसाल नगर निवासी गायत्री देवी ने 2018 में अपने पति मुनेश गुप्ता के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। बताया जाता है मौजूदा समय मे गायत्री देवी की उम्र 76 वर्ष की है। वहीं, मुंनेश गुप्ता पति की उम्र 80 वर्ष की है जो कि स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके है। जिनकी पेंशन 35 हजार रुपये महीने है लेकिन पत्नी को कोर्ट के आदेश पर तय हुए 5 हजार रुपये के भत्ते को वो देने को तैयार नहीं है।