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सपा नेता हरीश मिश्रा हुए जेल से रिहा, करणी सेना के सदस्यों से हुई थी मारपीट, 24 अप्रैल को मिली थी जमानत

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Varanasi: समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्राजी की सोमवार की शाम जिला जेल चौकाघाट से रिहाई हो गई. चार दिन पहले कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी. कागजी कार्रवाई पूरा करने में चार दिन लग गए. परवाना पहुंचने पर जिला जेल प्रशासन ने हरीश मिश्रा को रिहा किया. समर्थकों ने जिला जेल गेट के बाहर फूल मालाओं से स्वागत किया.

12 अप्रैल को करणी सेना के सदस्यों के साथ हुई थी मारपीट

12 अप्रैल को सिगरा क्षेत्र में करणी सेना के सदस्यों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के संग सपा नेता हरीश मिश्रा की मारपीट हुई थी. इस मामले में हरीश मिश्रा ने पुलिस से कहा था कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों ने इसे सपा नेता हरीश मिश्रा और उनके समर्थकों द्वारा मारपीट करना बताया था.

एक एक लाख के दो मुचलके पर जमानत

दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ सिगरा थाने में केस दर्ज कराया था. सपा नेता को पुलिस ने अस्पताल से गिरफ्तार किया था. बीते 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये की दो जमानत व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया था.

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