Greater Noida: सीमा हैदर के बाद बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर को अपने पति सौरभकांत से मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल, सोनिया की याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सौरभकांत को नोटिस जारी किया है। सोनिया के वकील डॉ. एपी सिंह ने बताया कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दायर की गई याचिका में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके तहत सोनिया को उसके पति के ग्रेटर नोएडा और राजस्थान के अलवर स्थित घर में रहने का पूरा अधिकार है।


बेटे के साथ 3 महीने पहले भारत आई थी सोनिया


बता दें कि सोनिया 3 अगस्त को बांग्लादेश से अपने सवा साल के बेटे को लेकर भारत में आई थी। शुरू में वकील रेनू सिंह की मदद से वह ग्रेनो में किराये पर रहकर न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। अब वह दिल्ली में वकील एपी सिंह की मदद से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उसने अपने पति ग्रेनो की शिवालिक होम्स सोसाइटी निवासी सौरभ को पाने के लिए नोएडा पुलिस, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी। इसके बाद मामला राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश और दिल्ली महिला आयोग पहुंचा था। अब सोनिया ने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की।


बांग्लादेश ने भारत सरकार से की कानूनी कार्रवाई की मांग


एपी सिंह ने बताया कि सोनिया की शिकायत बांग्लादेश हाईकमीशन को दी गई थी। हाईकमीशन ने शेख हसीना को पूरे मामले से अवगत कराकर शिकायत दी है। अब शेख हसीना ने इस शिकायत को कार्रवाई के लिए भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जिसमें सोनिया अख्तर के पति सौरभ पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।


बांग्लादेश में धर्म बदलकर सौरभ ने सोनिया से किया था निकाह


सोनिया के मुताबिक सौरभकांत बांग्लादेश में एक कंपनी में नौकरी करता था। इसी दौरान उससे उसकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान सौरभ ने उससे पहली पत्नी के मौत होने की बात कही। इसी बीच बांग्लादेश में सौरभ ने 11 अप्रैल 2021 को इस्लाम धर्म कबूल कर बाद 14 अप्रैल 2021 को उसके साथ निकाह कर लिया था। कंपनी के दिए घर में वह सौरभ के साथ रहती थी। इसके बाद 20 अप्रैल 2022 को उसने बेटे को जन्म दिया था। सोनिया के लिए तीन घरेलू सहायिकाएं रखी थीं। इस बीच सौरभ की पहली पत्नी व बच्चे बांग्लादेश आ गए। पहली पत्नी की शिकायत पर सौरभ को बांग्लादेश स्थित कंपनी से हटा दिया गया। 24 दिसंबर 2022 को सौरभ भारत आ गया। सोनिया ने कहा कि वह अपना धर्म कभी नहीं बदलेगी। अगर वह पहली पत्नी को साथ भी रखते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं।

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