Noida: नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-107 के हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बकाये की वसूली के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेगा। कोर्ट ने पिछले आदेश में प्राधिकरण को इस परियोजना का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने का आदेश दिया है। जबकि बिल्डर पर प्राधिकरण का 90 करोड़ का बकाया है। अब प्राधिकरण इस परियोजना में बकाये की वसूली के लिए कवायद करेगा।

खरीदारों से 636 करोड़ निवेश कराया था
दरअसल, हाईकोर्ट ने हैसिंडा प्रोजेक्ट के निदेशकों के खिलाफ ईडी के जांच के आदेश दिए थे। खरीदारों से 636 करोड़ निवेश कराने के बाद बिल्डर ने पैसे को कहीं और डायवर्ट कर दिया था। कंपनी पर नोएडा प्राधिकरण के बकाये की वजह से फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। अब कोर्ट ने प्राधिकरण को रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए हैं। तब प्राधिकरण अपील करने की योजना बना रहा है।

बकाया भुगतान के बिना प्राधिकरण नहीं देना चाहता ओसी


बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में प्राधिकरण की लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में हैसिंडा कंपनी को ग्रुप हाउसिंग परियोजना के लिए जमीन दी थी। इसके बाद बिल्डर ने आधे-अधूरे फ्लैट बनाए। हालांकि करीब 100 यूनिट पूरे हो चुके हैं, जिसकी रजिस्ट्री के लिए ओसी की जरूरत है। लेकिन प्राधिकरण बकाया भुगतान के बिना ओसी नहीं देना चाहता है । प्राधिकरण का कहना है कि उसकी कई परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ऐसे में प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है।

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