Noida: गौतमबुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए चुनाव आयोग, डीएम और सांसद को नोटिस भेजा है.
दरअसल, गीता रानी शर्मा नाम की एक महिला ने महेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी है. गीता रानी ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ सांसद को नोटिस भेजा था. मामला यह था कि गीता रानी शर्मा ने भी चुनाव में नॉमिनेशन किया था, लेकिन किसी कारण से उनका नामांकन रद्द हो गया. इसी को लेकर वह कोर्ट पहुंची थीं.
हाई कोर्ट के फैसले को गीता रानी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने सिर्फ सांसद को नोटिस भेजकर गलत किया है, क्योंकि नामांकन रद्द तो चुनाव आयोग और जिला अधिकारी द्वारा किया गया है, इसलिए इस मामले में उन्हें जवाब देना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है. इस मामले में अब अगली सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी.