नोएडा-गाजियाबाद सहित NCR के आठ जिलों में पटाखों पर रोक, योगी सरकार ने जारी किया आदेश
- Nownoida editor1
- 29 Aug, 2025
Noida: सर्दी का मौसम शुरू होते ही हर साल दिल्ली एनसीआर में स्मॉग और वायु प्रदूषण फैलने लगता है और लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। हर साल सरकार और प्रशासन कोशिश करता है लेकिन निजात नहीं मिलती है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली और दीपावली में पटाखों की आतिशबाजी सामने आती है। ऐसे में इस साल उत्तर प्रदेश सरकार पहले से सतर्क हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर और उसके आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के दायरे में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
आदेश की अवहेना पर होगी कार्रवाई
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत पांच साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यही नहीं, दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद भी अगर वह दोबारा नियम तोड़ता है, तो प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि नोएडा एनसीआर में दीपावली के बाद स्मॉग इस कदर वातावरण में घुल जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चे-बुजुर्ग और सांस के मरीजों के सामने विकट स्थिति होती है।
यूपी पुलिस ने जारी किए निर्देश, शिकायत के लिए हेल्पलाइन
यूपी पुलिस ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी पटाखों का निर्माण, संग्रहण, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) या उपयोग हो रहा है, तो तुरंत शिकायत करें।
शिकायत के लिए ये माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं –
व्हाट्सऐप: 7570000100
एसएमएस: 7233000100
फेसबुक: @112UttarPradesh
एक्स (ट्विटर): @112UttarPradesh
इसके अलावा नागरिक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in
पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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