नोएडा में लव जिहाद; राज बनकर प्रिया को फंसाया, फिर चेन्नई ले जाकर कराया धर्मपरिवर्तन और फिर किया निकाह

- Nownoida editor1
- 09 Sep, 2025
Noida: नोएडा में प्रेमजाल में फंसाकर एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और निकाह करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गढ़ी चौखंडी निवासी छह वर्षीय बच्चे की मां को आरोपी युवक राजा मियां उर्फ एहसान हुसैन अपने साथ चेन्नई ले गया था, जहां से पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब महिला की मां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बेटी को बंधक बनाने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। अदालत ने फेज-3 थाने की पुलिस को आदेश दिया था कि महिला को बरामद कर आठ सितंबर को न्यायालय में पेश किया जाए।
फर्जी निकले दस्तावेज
पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि बिहार के सीवान जिले का रहने वाला राजा मियां ने प्रिया शर्मा नाम की महिला का प्रलोभन, धोखाधड़ी और धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम बदलकर खुशबू खातून रख दिया। महिला ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और शरिया कानून का ज्ञान प्राप्त कर रही है। उसने यह भी स्वीकार किया कि दोनों ने एक मई 2025 को बहरामपुर गांव में निकाह किया था। पुलिस को मिले निकाहनामे की जांच में पता चला कि आरोपी युवक और उसके परिजनों ने झूठे दस्तावेज तैयार कर महिला का धर्म परिवर्तन कराया। इसमें महिला के पिता का नाम फर्जी दर्ज किया गया था। आरोपी की मां अनीशा बेगम को महिला की फूफी और उसका भाई इरशाद को सगा भाई बताकर काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन से निकाह पढ़वाया गया।
प्रिया का नहीं हुआ है तलाक
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि प्रिया शर्मा का अपने पति शिवम शर्मा से अब तक तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में आरोपी द्वारा कराया गया निकाह अवैध है। दिलचस्प बात यह है कि महिला को पुलिस इससे पहले भी एक बार आरोपियों के कब्जे से बरामद कर चुकी थी, लेकिन राजा मियां उसे फिर अपने साथ ले गया। गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा मियां, उसके पिता बिस्मिल्लाह मियां और मां अनीशा बेगम को गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जबकि आरोपी इरशाद और काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन की तलाश जारी है। बरामद महिला को अदालत में पेश कर दिया गया है और उच्च न्यायालय के निर्देश पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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