नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के घर खरीदारों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने छह टावरों के लिए सशर्त ओसी की दी अनुमति
- Nownoida editor2
- 29 Sep, 2025
Noida: नोएडा के सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सिटी में गोदरेज नेस्ट परियोजना में 400 से अधिक फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर छह आवासीय टावरों के लिए सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) जारी करने का निर्देश दिया है.
हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश ब्रिक राइज डेवलपर्स द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर आया, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के प्रमुख डेवलपर लोटस ग्रीन के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फरवरी 2025 के फैसले को चुनौती दी गई थी. इसमें कथित अनियमितताओं, विकास में देरी और लंबित बकाया राशि के संबंध में यह आदेश दिया गया था.
6 टावरों पर लागू होगा आदेश
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल सेक्टर-150 स्थित गोदरेज नेस्ट परियोजना के छह टावरों पर लागू होता है, जिसका अर्थ है कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के अन्य आवंटी या टावर इस फैसले के आधार पर समान राहत का दावा नहीं कर सकते. रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह निर्णय परियोजना-विशिष्ट है और स्पोर्ट्स सिटी के अन्य विवादों के लिए कोई कानूनी मिसाल नहीं बनेगा. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हस्तक्षेप आवेदनों पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया.
ओसी देने का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि जिन छह टावरों के लिए आवेदन नोएडा में लंबित हैं, उनके लिए आवेदकों को छह सप्ताह के भीतर सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे. ऐसे सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र विशेष अनुमति याचिकाओं के अंतिम निर्णय और इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्देश के अधीन होंगे.
आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्पोर्ट्स सिटी योजना और प्लॉट संख्या-SC-02/H&I, सेक्टर-150, नोएडा के उप-पट्टा विलेख के अनुसार किसी भी खेल/मनोरंजन सुविधाओं के विकास के लिए जिम्मेदार होगा. सभी स्वीकृतियां नोएडा के भवन नियमों और उपनियमों का पालन करने योग्य होंगी. आवेदकों को सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र प्रदान करना स्पोर्ट्स सिटी में अन्य आवंटियों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा.
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