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नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा ब्रिज कॉर्पोरेशन, 150 करोड़ बकाया वसूलने में हस्तक्षेप की मांग

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Noida: भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) और नोएडा प्राधिकरण के बीच लंबे समय से चल रहा भुगतान विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है. सरकारी निर्माण कंपनी ने लगभग 150 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है.

राज्य सेतु निगम ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

निगम ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद नोएडा प्राधिकरण की लगातार चुप्पी और निष्क्रियता का हवाला देते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि आवेदन अगस्त में दायर किया गया था, लेकिन मामले की जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है. 5.5 किलोमीटर लंबी, छह लेन वाली एलिवेटेड सड़क को भंगेल, बरौला और आसपास के सेक्टरों में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पेश किया गया था. इस साल की शुरुआत में पूरी हुई इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर अगस्त में नोएडा प्राधिकरण को सौंप दिया गया था.

महीनों से लंबित है बिल

मूल्य वृद्धि, निगम द्वारा लगाए गए अतिरिक्त जीएसटी और विलंबित भुगतानों पर ब्याज से संबंधित अनसुलझे भुगतानों को लेकर पत्राचार का एक नया दौर शुरू कर दिया. पुल निगम के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे पास अदालत की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. अनुबंध के तहत मध्यस्थता खंड का हवाला देते हुए हमारे बार-बार लिखे गए पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला है. बकाया राशि, जिसमें वैधानिक कर और ब्याज शामिल हैं, महीनों से लंबित है.

विवाद के कारण काम प्रभावित

इस विवाद ने महत्वपूर्ण सहायक कार्यों को भी रोक दिया है. फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड और नालियों का निर्माण—जो सुचारू यातायात और जल निकासी के लिए आवश्यक हैं—धीमा होकर धीमी गति से चल रहा है. यूपीएसबीसीएल ने प्राधिकरण से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि या तो उसे इन दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए या शेष कार्य पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाए. अधिकारी ने कहा कि बिना भुगतान के हमसे बढ़ी हुई लागत वहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

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