नोएडा की महिला को राजस्थान का व्यक्ति कर रहा था ब्लैकमेल, साइबर स्टॉकिंग का लगाया आरोप, मामला दर्ज
- Nownoida editor2
- 16 Oct, 2025
Noida: पुलिस ने राजस्थान के एक व्यक्ति के खिलाफ नोएडा में रहने वाली 30 वर्षीय महिला को कथित तौर पर परेशान करने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है. महिला के साथ उसका पहले भी संबंध था. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
पहले किया केस मैनेज
मंगलवार को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, महिला ने कहा है कि उसने पहले भी जोधपुर, राजस्थान निवासी संदिग्ध नितेश शर्मा के बारे में पुलिस को
सूचना दी थी, लेकिन भविष्य
में उससे संपर्क न करने और अपने गैजेट्स से उससे जुड़े सभी निजी दस्तावेज मिटा
देने के लिखित आश्वासन के बाद उसने शिकायत वापस ले ली थी.
जान से मारने-तेजाब फेंकने की धमकी
अपनी प्राथमिकी में, उसने कहा है कि संदिग्ध ने व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से उत्पीड़न शुरू
कर दिया, कथित तौर पर
अपमानजनक और अश्लील संदेश भेजे, जिससे उसे, उसके परिवार, मंगेतर और सहकर्मियों को मानसिक परेशानी हुई. प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि उसने उसे
जान से मारने, उस पर तेजाब
फेंकने और झूठे कानूनी मामलों में फंसाने सहित आपराधिक धमकियां भी दीं.
डिजिटल उत्पीड़न का मामला
शिकायतकर्ता ने सख्त कार्रवाई और निरोधक आदेश की मांग करते हुए अपनी प्राथमिकी
में कहा कि मुझे लगातार मानसिक, भावनात्मक और डिजिटल उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.
उसने अपने लिखित वादे को तोड़ दिया है और अब मेरी ज़िंदगी और शादी बर्बाद करने की
धमकी दे रहा है. मुझे अपनी सुरक्षा और सम्मान की चिंता है. पुलिस ने बताया कि उसने उस पर अपनी निजी तस्वीरों और चैट का
दुरुपयोग करने, बिना सहमति के
उन्हें ऑनलाइन लीक करने की धमकी देने और उसे हेरफेर करने के लिए भावनात्मक और
आर्थिक दबाव डालने का आरोप लगाया है.
भावनात्मक रूप से मजबूर करने की कोशिश
आरोपी ने कथित तौर पर उसकी आगामी शादी में खलल डालने के लिए उसके मंगेतर और
उसके परिवार को झूठी जानकारी फैलाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की. उसने उसे अपने
पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए भावनात्मक रूप से मजबूर करने की कोशिश
की. अधिकारियों ने उसकी शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि उसने उससे आर्थिक
मुआवज़ा मांगते हुए कथित तौर पर यह भी धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं
तो वह उत्पीड़न और बढ़ा देगा.
सेक्टर 39 थाने के स्टेशन
हाउस ऑफिसर जितेंद्र कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की
धारा 351 (3) (साइबर स्टॉकिंग
सहित) और आईटी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित
करना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले को जांच के लिए साइबर अपराध इकाई
को स्थानांतरित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई तदनुसार की जाएगी.
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