Greater Noida West: नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी-2 सोसायटी के 5th एवेन्यू में हुए AOA चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रही है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोप है कि पदाधिकारियों के ईमेल आईडी हैक कर ली गई है। इससे सोसाइटी में हड़कंप मच गया है।

पुलिस को लिखा लेटर

बिसरख थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि ‘आरोप है कि दीपक कुमार सेक्रेटरी की ईमेल आईडी हैक करके गौड़ संस, बैंक मैनेजर, मैनेजर को ईमेल लिखी गई। ईमेल में सारा कुछ हैंडओवर करने की बात लिखी गई है। वहीं, AOA प्रीत भार्गव की तरफ से धांधली कर AOA बनी नई टीम को बधाई भी दी गई है। ईमेल हैक करने वाले ने बड़े ही शातिराना तरीके से पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। मामला सामने आते ही 5TH एवेन्यू में हड़कंप मच गया है। AOA प्रीत भार्गव और उनके सदस्यों की तरफ से थाने में ईमेल हैक को लेकर तहरीर दी गई। सूत्रों से ये भी पता चला है कि नए AOA के 3 सदस्यों ने कार्यकारिणी से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। इधर पुलिस उस IP एड्रेस की तलाश में जुट गई है, जिसके जरिए फर्जी ईमेल लिखी गई थी।


ऐसे हो गोलमाल


जानकारी के मुताबिक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट 2022-23 का कार्यकाल 16 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया था। 17 सितम्बर 2023 की जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) में नए बोर्ड के गठन की घोषणा और इलेक्शन समिति के गठन के लिए निवासियों से आवेदन मांगे गये। पहले 15 दिन कोई भी निवासी चुनाव समिति में नामांकन के लिए नहीं आया। दिसंबर साल 2023 अंत आते-आते चुनाव कराने के लिए निर्धारित 5 ओनर्स के नाम आये। जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया 3 जनवरी साल 2024 को शुरू हुई।

चुनाव समिति को भंग करने की उठाई मांग

आरडब्लूए का चुनाव हर साल गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू में करवाया जाता है। जानकारी के मुताबिक 15 दिन के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लेकिन यहां पर अक्टूबर से जनवरी तक चुनाव की प्रक्रिया को अधर में रखा गया। चुनाव समिति ने 6 जनवरी को मीटिंग कर चुनाव अनुसूची (schedule) निवासियों को भेज दी। जिसके बाद वोटर लिस्ट की जाँच और सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। 29 जनवरी 2023 की GBM में निवासियों ने सर्वसम्मति से को-ओनर के लिए वोटिंग राइट्स को स्वीकार बोर्ड को निर्देशित किया। इधर वोटर लिस्ट करेक्शन एवं सुधार प्रक्रिया के दौरान इलेक्शन समिति ने ओनर्स /जॉइंट ओनर्स से 27 जनवरी 2023 के आधार पर उन्हें 10 जनवरी 2024 को सूचित कर सुधार के लिए आवेदन मांगे। जिसमें चुनावी अनुसूची में दी गई अवधि तक केवल 2 ही को-ओनर्स आये। चुनाव समिति ने उनके नाम आपसी सहमति से वोटर लिस्ट में अंकित कर दिए। जिसके बाद बोर्ड के प्रेजिडेंट ने चुनाव समिति को भंग करने की मांग की।


ये है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियम


जानकारी के मुताबिक यूपी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के सेक्शन 25 (i) के अनुसार इलेक्शन समिति, उसकी कार्यप्रणाली, परिणामों से संबंधित आपत्तियों पर कार्रवाई या निवारण का अधिकार केवल रजिस्ट्रार को है। बोर्ड को इलेक्शन रोकने या फिर उसे भंग करने का अधिकार नहीं है। नामांकन की अंतिम तारीख तक तक 10 फॉर्म लिए गए, जिमसें 6 फॉर्म जमा हुए। सुनीता शर्मा ने बताया कि इलेक्शन कमिश्न के रिटर्निंग ऑफिसर की गाइड लाइन 9 के अनुसार सभी 6 को निर्वाचित घोषित किया गया है।

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