Lucknow: उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को झटका लगेगा। यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। पहली अप्रैल 2024 से अंग्रेजी शराब, बियर और भांग की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। इससे पहली अप्रैल से अंग्रेजी शराब 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है। इसके ओकेजनेली लाइसेंस अब केवल 12 घंटे के लिए लाइसेंस मिल सकेंगे।

पुलिस की मनमानी पर लगेगी रोक

साथ की बीयर की दुकान के बगल खाली पड़े जगह का इस्तेमाल लाइसेंस धारक माडल शॉप के तौर पर कर सकेंगे। इसके साथ पुलिस के मनमानी पर रोक लगाई गई। पुलिस को निरीक्षण और चेकिंग के लिए आबकारी विभाग से अनुमति लेने पड़ेगी। फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव है। देसी मदिरा की दुकानों के एमजीयू में 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। देसी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस किधर 32 रुपए प्रति बल्क लीटर वार्षिक के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

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