जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र को नोटिस, 5 लाख रुपये जमा करने का आदेश

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जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन में शामिल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के एक छात्र को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नोटिस दिया है। पुलिस ने हिंसा भड़काने और छात्रों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने का आरोप लगाया है। एसीपी कोर्ट ने छात्र को 5 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है।

जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के एक छात्र को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस की ओर से छात्र पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और अन्य छात्रों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने का आरोप लगाया गया है। यह नोटिस 4 सितंबर को इकोटेक-1 थाने के उपनिरीक्षक के माध्यम से जारी किया गया। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 130 के तहत छात्र के खिलाफ शांति भंग से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। मामले में एसीपी न्यायालय की ओर से छात्र को 5 लाख रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। छात्र को नोटिस का जवाब देने और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है।


प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, छात्र जंतर-मंतर पर आयोजित सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुआ था। प्रदर्शन के दौरान उसकी भूमिका को लेकर पुलिस ने आपत्ति जताई है। पुलिस का आरोप है कि छात्र ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का प्रयास किया और अन्य छात्रों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश की। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने छात्र के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हालांकि, पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होनी है। छात्र को नोटिस के जरिए अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।


बीएनएसएस की धारा 130 के तहत जारी हुआ नोटिस

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 4 सितंबर को इकोटेक-1 थाने के उपनिरीक्षक के माध्यम से छात्र को नोटिस भेजा। नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 के तहत जारी किया गया है। पुलिस ने इसे शांति भंग से संबंधित कार्रवाई बताया है। नोटिस मिलने के बाद छात्र को तय प्रक्रिया के अनुसार जवाब देना होगा। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई छात्र के जवाब और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होने की संभावना है।


एसीपी कोर्ट ने 5 लाख रुपये जमा करने को कहा

मामले में एसीपी कोर्ट की ओर से छात्र को 5 लाख रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। छात्र को नोटिस का जवाब देने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अब छात्र की ओर से दिए जाने वाले जवाब और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर छात्र का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल नोटिस जारी होने के बाद विश्वविद्यालय के छात्र और जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले में पुलिस कार्रवाई चर्चा में है।

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