Greater Noida West: सोसाइटी में लगे एसटीपी को ना चलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 6 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन 6 बिल्डर सोसाइटियों पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम एक सप्ताह में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं। जुर्माने की रकम जमा ना जमा कराने और गलती दोहराने पर कठोर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
औचक निरीक्षण के बाद कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल/सीवर विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने अपनी टीम के साथ पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बिल्डर सोसाइटियों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान 6 सोसाइटियों में खामी मिली। ये बिल्डर सीवरेज को शोधित करने के लिए एसटीपी का संचालन मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे। साथ ही सीवरेज को शोधित किए बिना ही ड्रेनेज सिस्टम में डाला जा रहा था। जबकि इस शोधित पानी का इस्तेमाल पेड़-पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग करने का प्रावधान है। औचक निरीक्षण के दौरान ये खामियां मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने 6 बिल्डर सोसाइटियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
इन बिल्डरों पर लगाया गया जुर्माना
प्रत्येक सोसाइटियों पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है। उनमें सेक्टर-2 स्थित प्रोजेक्ट इरोज संपूर्णम, सेक्टर-एक स्थित प्रोजेक्ट राजेश रेजिडेंसी, सेक्टर-1 स्थित ऐस सिटी सोसाइटी, पंचशील बिल्डर का सेक्टर एक स्थित प्रोजेक्ट पंचशील हाईनेस समिति, सेक्टर- एक स्थित स्टेलर जीवन सोसायटी और सेक्टर एक स्थित देविका गोल्ड होम प्रोजेक्ट शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की तरफ से इस तरह का औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। जिन सोसाइटियों में एसटीपी चलता नहीं पाया गया, या वहां सीवरेज को शोधित किए बिना ही ड्रेनेज में डालते पाया गया, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोसाइटियों से एसटीपी से शोधित पानी का इस्तेमाल सिंचाई कार्यों में करने की अपील की है।