Greater Noida: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने समय से फ्लैट पर कब्जा देने के मामले में एक बिल्डर को ब्याज समेत जमा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बिल्डर पर 10 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।
2015 में जागीर सिंह ने बुक कराया था फ्लैट
गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा स्थित दिल्ली पुलिस सोसाइटी निवासी जागीर सिंह ने आम्रपाली लेजर वेली प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय योजना में दिसंबर 2015 को फ्लैट बुक किया था। जागीर सिंह ने 3.94 लाख रुपये बिल्डर को दिया था। लेकिन निर्धारित समय पर फ्लैट पर कब्जा और न ही पैसा वापस मिलने पर 5 सितंबर 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में जागीर सिंह ने वाद दायर किया था।
बिल्डर को 6 फीसदी ब्याज के साथ 30 दिनों में देना होगा पैसा
जागीर सिंह के वाद पर आयोग में 26 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई और इस दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के बाद आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को फैसला सुनाया। आयोग ने फ्लैट पर कब्जा न देने और न ही पैसा वापस करने को सेवा में कमी करार दिया है। अब बिल्डर को जमा पैसा 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।