ग्रेटर नोएडा के सुथ्याना में प्राधिकरण का चला बुलडोजर, 19 करोड़ रुपये कीमत की 9, 500 वर्ग मीटर अधिग्रहित जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त
- Shiv Kumar
- 02 Nov, 2026
ग्रेटर नोएडा के सुथ्याना गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान करीब 9,500 वर्ग मीटर अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्राधिकरण के मुताबिक, इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 19 करोड़ रुपये है। कालोनाइजर प्राधिकरण की अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने से पहले उसकी स्थिति और संबंधित जानकारी प्राधिकरण से जरूर प्राप्त कर लें, ताकि अवैध कॉलोनियों में उनकी जमा पूंजी न फंसे।
सुथ्याना में पांच खसरा नंबरों की जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि सुथ्याना गांव में खसरा संख्या 798, 810, 815, 816 और 817 की करीब 9,500 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित की गई थी। प्राधिकरण इस जमीन पर कब्जा भी प्राप्त कर चुका था। इसके बावजूद कालोनाइजर यहां अवैध निर्माण कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान अवैध निर्माण को हटा दिया गया और पूरी जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। प्राधिकरण के अनुसार, मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब 19 करोड़ रुपये है।
राजेश निम के नेतृत्व में पहुंची टीम ने ध्वस्त किए अवैध निर्माण
प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश निम के नेतृत्व में सोमवार को कार्रवाई की गई। टीम में प्रबंधक स्वतंत्र वर्मा और वर्क सर्किल-4 के कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और अधिग्रहित जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। प्राधिकरण का कहना है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण या जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से जानकारी लेने की अपील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि लोग अवैध कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई न लगाएं। प्राधिकरण का कहना है कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे में जमीन खरीदने से पहले उसके स्वामित्व, अधिग्रहण और प्राधिकरण की अनुमति से जुड़ी स्थिति की जांच करना जरूरी है।
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