ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोपी से जेवर पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा बरामद

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ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के मामले में वांछित आरोपी सालू गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी पर इमरान की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर थाना पुलिस और हत्या के मामले में वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसकी पहचान बुलंदशहर जिले के पहासू निवासी सालू पुत्र फिरोज खान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सात अक्टूबर की रात 36 वर्षीय इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में आठ अक्टूबर को जेवर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वारदात के बाद से आरोपी वांछित चल रहा था। चार और पांच नवंबर की दरमियानी रात पुलिस जहांगीरपुर से हसनपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगा। पुलिस का दावा है कि घिरने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है।


पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी, पीछा करने पर की फायरिंग

जेवर थाना पुलिस के अनुसार, चार और पांच नवंबर की दरमियानी रात पुलिस टीम जहांगीरपुर से हसनपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुकने के बजाय मुड़कर भागने लगा। संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरता देखकर आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। उसकी पहचान हत्या के मामले में वांछित सालू के रूप में हुई।


सात अक्टूबर की रात इमरान की गोली मारकर हुई थी हत्या

पुलिस के मुताबिक, सात अक्टूबर 2026 की रात 36 वर्षीय इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि सालू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के अगले दिन आठ अक्टूबर को मृतक के भाई की शिकायत पर जेवर थाने में मुकदमा संख्या 332/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मुकदमे में सालू वांछित चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात चेकिंग के दौरान पुलिस से उसका सामना हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।


आरोपी के कब्जे से तमंचा और तीन कारतूस बरामद

पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी सालू पुत्र फिरोज खान बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र के मोहल्ला पठानटोला का रहने वाला है। उसके कब्जे से .315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद तमंचा हत्या की घटना में इस्तेमाल किया गया था। मुठभेड़ में घायल होने के बाद आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बरामद हथियार और कारतूस को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ जेवर थाने में हत्या के मामले के अलावा पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने से संबंधित धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।


आरोपी के खिलाफ तीन जिलों में 11 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी

पुलिस की ओर से जारी आपराधिक इतिहास के अनुसार, सालू के खिलाफ गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों के विभिन्न थानों में कुल 11 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी, विद्युत अधिनियम, सार्वजनिक जुआ अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं। जेवर थाने में उसके खिलाफ हत्या और पुलिस मुठभेड़ से संबंधित दो मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अलीगढ़ जिले के मडराक और अकराबाद थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर के पहासू और कोतवाली शहर थानों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

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