नोएडा में प्रदूषण के नियम तोड़ने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना, निरीक्षण में मिलीं कई खामियां

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नोएडा के सेक्टर-113 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने GRAP-2 के नियमों का उल्लंघन मिलने पर CONT कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान खुले में मिट्टी की खुदाई, निर्माण सामग्री का डंप और एंटी स्मॉग गन बंद मिली।

नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण कार्य के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर-113 स्थित प्लॉट नंबर GH-1 पर चल रहे निर्माण कार्य के निरीक्षण में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। निर्माण स्थल पर खुले में मिट्टी की खुदाई की जा रही थी और बिल्डिंग मटेरियल भी खुले में डंप मिला। इसके अलावा धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई एंटी स्मॉग गन भी कार्यशील अवस्था में नहीं पाई गई। बोर्ड ने इन अनियमितताओं को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण के नियमों का उल्लंघन मानते हुए CONT कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।


सेक्टर-113 में निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान मिलीं खामियां

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोएडा के सेक्टर-113 स्थित प्लॉट नंबर GH-1 पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माण स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं। निरीक्षण में सामने आया कि निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी की खुदाई खुले में की जा रही थी। इसके साथ ही निर्माण सामग्री भी खुले स्थान पर डंप की गई थी। ऐसी गतिविधियों से निर्माण स्थल और आसपास के क्षेत्र में धूल उड़ने की आशंका रहती है। बोर्ड ने इन स्थितियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की।


एंटी स्मॉग गन भी नहीं मिली चालू हालत में

निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग गन भी कार्यशील अवस्था में नहीं मिली। निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से पानी की महीन बूंदों का छिड़काव कर हवा में उड़ने वाले धूल के कणों को कम करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, सेक्टर-113 के निर्माण स्थल पर निरीक्षण के समय यह उपकरण चालू हालत में नहीं था। खुले में निर्माण सामग्री रखे जाने और मिट्टी की खुदाई के साथ एंटी स्मॉग गन के काम नहीं करने को बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी माना।


GRAP-2 के नियमों का उल्लंघन, कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना

नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत अलग-अलग चरणों में प्रतिबंध और सावधानियां लागू की जाती हैं। GRAP-2 के दौरान धूल पैदा करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के उपायों का पालन महत्वपूर्ण होता है। सेक्टर-113 स्थित निर्माण स्थल पर निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने CONT कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई का आधार खुले में मिट्टी की खुदाई, निर्माण सामग्री का डंप होना और एंटी स्मॉग गन का कार्यशील नहीं मिलना बताया गया है।

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