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Sambhal में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी! मस्जिद में तेज अजान, इमाम पर केस, लाउडस्पीकर जब्त, पढ़ें खबर

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उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तेज आवाज में लाउडस्पीकर से अजान किए जाने का मामला सामने आया है.
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उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तेज आवाज में लाउडस्पीकर से अजान किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद पुलिस ने मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया. पुलिस ने रविवार को बताया कि यह मामला शनिवार का है, जब पंजाबियान मोहल्ले की मस्जिद में हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर लाउडस्पीकर पर तेज ध्वनि में अजान दी गई.

इमाम पर केस, लाउडस्पीकर जब्त

पुलिस के मुताबिक, हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद कुछ धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से तेज आवाज में ध्वनि प्रसारित की जा रही थी. इसी क्रम में चंदौसी की इस मस्जिद में भी तेज आवाज में अजान दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली. इसके बाद इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण नियमों की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.
लाउडस्पीकर जब्त कर लिया गया है, और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी, प्रशासन सख्त

संभल पुलिस ने पहले ही सभी धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने की अपील की थी. खासतौर पर रमजान से पहले ही हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई गई थी.

पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून के दायरे में स्वीकार्य नहीं है. ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाना दंडनीय अपराध है, और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी.

धार्मिक स्थलों पर सख्त निगरानी, प्रशासन की अपील

संभल प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों पर हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है.
लाउडस्पीकर का उपयोग मानक ध्वनि सीमा में ही किया जा सकता है.
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, रमजान के दौरान भी तेज आवाज में अजान नहीं दी जा सकती.
अगर कोई धार्मिक स्थल हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय

पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस मामले में संबंधित मस्जिद के इमाम पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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