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Navratri से पहले अवैध बूचड़खानों और मांस बिक्री को लेकर आया सख्त आदेश, किस दिन होगा विशेष प्रतिबंध, पढ़ें

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पूरे देश में जहां चैत्र नवरात्रि की धूम मची हुई है. लोगों की भीड़ दुकानों पर व्रत का सामान लेने के लिए उमड़ पड़ी है. तो वहीं इसी बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के तहत सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 

2014 और 2017 में जारी आदेशों का दिया हवाला

योगी सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इस फैसले को प्रभावी बनाने को लेकर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन भी किया गया है. जिनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे. 

राम नवमी पर विशेष प्रतिबंध होगा लागू 

राम नवमी के दिन यानी 6 अप्रैल 2025 को विशेष प्रतिबंध लागू होगा. इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद होगी. यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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