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नोएडा-ग्रेनो में लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को पड़ेगा भारी, जिला प्रशासन करेगा सील और लगाएगा जुर्माना

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जिला प्रशासन ने दी चेतावनी, केवल 3,340 लिफ्ट का हो सका पंजीकरण
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Noida: उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले में ऊंची-ऊंची इमारतें बनी हैं, इसके साथ ही पॉश सोसाइटियां हैं। इनमें आए दिन लिफ्ट हादसे की खबर आती रहती है। योगी सरकार ने जिसको लेकर कानून भी बनाया है। लिफ्ट एक्ट में सभी लिफ्ट का पंजीकरण कराना जरूरी था।

लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसें में प्रशासन अभियान चलाएगा। जिन सोसाइटी या अन्य भवन की लिफ्ट का पंजीकरण नहीं कराया गया है, उनको सील करने के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा। जिला प्रशासन ने मंगलवार को चेतावनी जारी की है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक को कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। अफसरों ने बताया कि लिफ्ट का पंजीकरण नहीं होने 100  से लेकर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के बाद भी पंजीकरण नहीं कराया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।


रजिस्ट्रेशन के लिए दी मोहलत खत्म

गौरतलब है कि लिफ्ट हादसे को रोकने केलिए शासन के आदेश पर प्रशासन ने अक्टूबर 2024 में लिफ्ट एक्ट लागू किया था। नोएडा और ग्रेनो में सभी सोसाइटी, कॉमर्शियल भवन व अन्य इमारतों में लगी लिफ्ट का पंजीकरण कराने के लिए छह माह का समय दिया था, जो 31 मार्च को पूरा हो गया है। इस अवधि में सिर्फ 3340 लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है. जबकि यहां 80 हजार लिफ्ट होने का पंजीकरण होना था।


10 हजार तक लगा सकता है जुर्माना

निर्धारित समय पूरा हो चुका है तो प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अफसरों ने बताया कि प्रशासन की टीम सोसाइटी व अन्य भवन में जाकर लिफ्ट की जांच करेगी। अगर किसी लिफ्ट का पंजीकरण नहीं मिला तो संबंधित के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ ही लिफ्ट को सील किया जाएगा। पहले सात दिन में 100 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि 30 दिन की देरी के बाद हर लिफ्ट पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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