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ओपन एरिया पार्किंग बेचकर बिल्डर हो रहे हैं मालामाल, सोसायटी के लोगों में आक्रोश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से की ये मांग

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Greater Noida: ग्रेटर नोएडा तेजी से विकसित हो रहा है. रियल एस्टेट सेक्टर भी फल-फुल रहा है. रियल एस्टेट को लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद सामने आते रहे हैं. ताजा मामला ये सामने आया है कि कई बिल्डर मुनाफे की लालच में ओपन पार्किंग स्पेस बेच रहे हैं. इस वजह से सोसाइटी में विजिटर पार्किंग की भारी कमी हो गई है.

रेरा के कानून को ठेंगा

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के नियमों के उल्लंघन का यह गंभीर मामला है. वहीं, सोसायटी के लोगों को भी इससे परोशानी होती है. गेस्ट के आने पर पार्किंग की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है. पिछले कुछ सालों से इस तरह के मामलों में तेजी आई है. सोसायटी में रहने वाले लोगों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार कई बिल्डरों ने ओपन पार्किंग स्पेस को मंजूरी से अधिक बेच दिया है, जो नियमों का उल्लंघन है. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के नियमों के तहत कॉमन एरिया का हिस्सा माना जाता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते बिल्डर

रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ओपन पार्किंग को अलग से बेचना गलत है. ओपन पार्किंग स्पेस सोसायटी में रहने वाले सभी लोगों की सुविधा के लिए होता है. सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से भी इस तरह के मामले आदेश आ चुका है. अदालत ने अपने फैसलों में स्पष्ट किया है कि ओपन पार्किंग स्पेस कॉमन हैं. इन्हें फ्लैट के साथ या फिर अगल से नहीं बेची जा सकती है. बावजूद इसके बिल्डर मुनाफे के लिए इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं.

प्राधिकरण से लोगों की है ये मांग

ग्रेटर नोएडा के निवासियों का कहना है कि गेस्ट और विजिटर पार्किंग की कमी के कारण मेहमानों को अपनी गाड़ियां सोसायटी के बाहर सड़क पर या असुरक्षित जगहों पर खड़ी करनी पड़ती है. इससे वाहन चोरी होने की आशंका बनी रहती है और असुविधा होती है. सोसायटी के लोगों की मांग है कि प्राधिकरण बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करे और ओपन पार्किंग की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाए. वहीं सोसायटी में गेस्ट और विजिटर पार्किंग के लिए न्यूनतम स्थान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाएं.

लोगों का कहना है कि रेरा नियमों को सख्ती से पालन करे, गेस्ट पार्किंग हर सोसायटी में अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए. वहीं इनका कहना है कि रेरा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इनका कहना है कि फैलेट खरीदने के समय ही सोसायटी के कॉमन एरिया और पार्किंग स्पेस की जानकारी खरीदार को दी जानी चाहिए. 

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