राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पूछा

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केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पूछा कि केंद्र सरकार से पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन में जवाब देने को कहा है। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं।केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। यह मामला एस विग्नेश शिशिर की ओर से दायर जनहित याचिका पर आधारित है। इस केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

पिछली सुनवाई पर 8 सप्ताह का समय मांगा था
 इस मामले में जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। इसके बाद 21 अप्रैल सुनवाई की तारीख तय की गयी थी। वहीं, 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि समय दिया जाए।

बता दें कि रायबरेली से सांसद और लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। सुलतानपुर में जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुनवाई चल रही है। इसी तरह कई अदालतों में याचिका दाखिल की गई है।

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