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फ्लैट रजिस्ट्री को लेकर गौतमबुद्धनगर के डीएम सख्त, कैंप लगाकर 15 दिनों में रजिस्ट्री कराने का दिया आदेश, 95 बिल्डरों को नोटिस

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Noida: नोएडा में फ्लैट खरीदारों के रजिस्ट्री को लेकर डीएम ने सख्त रवैया अपनाया है. 95 बिल्डर को 31 मई तक कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का आदेश दिया है. आगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई करने की भी बात कही है. इसे लेकर नोएडा कलेक्ट्रेट में प्राधिकरण और बिल्डरों के साथ बैठक की. खरीदारों के लिए यह राहत देने वाली खबर है.

15 दिनों के अंदर रजिस्ट्री करने का आदेश

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से संबंधित बिल्डरों को ओसी, सीसी और सबलीज की अनुमति लेकर 31 मई तक फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का आदेश डीएम मनीष कुमार वर्मा ने दिया है. वहीं, डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराने पर भारतीय स्टांप अधिनियम और रेरा के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

95 बिल्डरों को भेजा गया नोटिस

95 बिल्डरों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों द्वारा बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस जारी किया है. इसमें 30 नोएडा प्राधिकरण और 65 बिल्डर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के शामलि हैं.

बैठक से गायब रहने वाले बिल्डर पर एक्शन

गुरुवार को डीएम ने तीनों प्राधिकरण के बिल्डरों को बैठक के लिए बुलाया था. इस बैठक में तीनों प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे. डीएम की बैठक में जो बिल्डर शामिल नहीं हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम व द्वितीय को बिल्डर की ओर से लगाए जाने वाले कैंप की सूचना दी है. यह कैंप खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए बिल्डरों की ओर से आयोजित की जाएगी. 

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