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9 जुलाई को मजदूर संगठनों का देशव्यापी हड़ताल, कहा- रद्द हों चारों श्रम कानून, न्यूनतम वेतन 26, 000 करने की मांग

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Noida: सीटू समेत मजदूर ट्रेड यूनियन के अलग-अलग विंग ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है. न्यूनतम वेतन 26000 करने की मांग के साथ-साथ मजदूर लेबर कोर्ट में सुधार की बात रखी. मांगे न मानने पर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है. पहलगाम अटैक और देश के माहौल को देखकर आज की देशवासी हड़ताल को स्थगित किया गया था.

नए श्रम कानून से मजदूरों को नुकसान

ज्ञापन में लिखा है कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों से अपनी यारी में अंधी हो गई है, वह मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए उनके पक्ष में तनकर खड़ी है. पुराने 44 श्रम कानूनों में से 29 कानूनों को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है. केंद्र सरकार ने चार श्रम कानून बनाया है, जिसे लागू करने की कोशिश की जा रही है. नए श्रम कानूनों के लागू हो जाने के बाद उद्योगपतियों के बहुत से अधिकार मिल जाएंगे. उद्योगपति बिना ओवर टाइम दिए ही 12-12 घंटे मजदूरों से काम कराने लगेंगे. उद्योगपतियों को मजदूरों के दमन और शोषण का रास्ता मिल जाएगा.

सालों से नहीं हुआ वेतन पुनरीक्षण

ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 2014 में उद्योग, 2016 में इंजीनियरिंग उद्योग और 2000 में होटल व रेस्टोरेंट सेक्टर में वेतन का पुनरीक्षण किया गया था, जो आज तक लागू है, जबकि महंगाई कितनी बढ़ गई है. आठ घंटे के काम का न्यूनतम वेतन 10,994 रुपए है, लेकिन इससे भी कम मिलता है. ऐसे में मजदूरों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है.

मजदूरों की ये है मुख्य मांगें

मजदूर संगठन चारों श्रम कानून को रद्द करने की मांग करते हैं. वहीं, न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपए करने और न्यूनतम पेंशन- 10,000 करने की मांग कर रहे हैं. वहीं, ईएसआई, पीएफ और बोनस कानून में संशोधन कर वेतन सीमा 31,000 करने की बात कह रहे हैं. वहीं, यूपी में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन की मांग भी कर रहे हैं. जनरल, इंजीनियरिंग, होटल और शुगर इंडस्ट्रीज में वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए. ई-श्रम कार्ड में पंजीकृत सभी 32 लाख मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाकर लागू किया जाए. 

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