पार्टियों में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग में करना होगा रजिस्ट्रेशन, कॉमर्शियल भवन व मैरिज होम के लिए अनिवार्य

- Nownoida editor1
- 28 May, 2025
Noida: ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कमर्शियल भवन या मैरिज होम संचालकों में पार्टी के दौरान अगर शराब परोसनी है तो संचालकों को आबकारी विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही शादी या अन्य समारोह में शराब परोसने का अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर आयोजकों को भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। विभाग ने सभी संस्थान से पंजीकरण कराने को कहा है। लेकिन अभी 173 संस्थान ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
गौरतलब है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फार्म हाउस और मैरिज होम की शादियों में जमकर शराब परोसी जाती है। इसके लिए बड़ी संख्या में अस्थायी लाइसेंस लिए जाते हैं, जो एक दिन का रहता है। लाइसेंस लेने के बाद ही लोग पार्टी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसका नियम बदल दिया है। अगर किसी कमर्शियल या मैरिज होम में यह लाइसेंस लिया जा रहा है तो उनको पंजीकरण कराना होगा।
बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगा अस्थाई लाइसेंस
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि 5 हजार रुपये की फीस के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो ऑनलाइन किया जा सकता है। अब तक 173 संस्थान ने पंजीकरण करा लिया है। अब अगर इन संस्थान को अस्थायी लाइसेंस चाहिए तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन संस्थान ने पंजीकरण नहीं कराया है, उनको लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। निजी भवन में होने वाले कार्यक्रमों में अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए पंजीकरण जरूरी नहीं है।
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