https://nownoida.com/uploads/images/ads/head2.jpg

हाईकोर्ट से सपा सांसद बर्क को बड़ी राहत; अब नहीं जमा करना होगा 1.91 करोड़ का बिजली बिल

top-news
https://nownoida.com/uploads/images/ads/head1.png

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया था। सपा सांसद के खिलाफ जारी हुए 15 मई 2025 के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने बकाया बिल पर रोक लगा दी है।

12 साल का बिजली बिल वसूली का नोटिस दिया था
गौरतलब है कि बिजली विभाग ने सपा सांसद 1.91 करोड़ रुपये वसूली का नोटिस दिया था। सपा सांसद के वकील ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि बिजली विभाग पिछले 12 साल का जुर्माना वसूल रहा है, जबकि वसूली सिर्फ 1 साल की होनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि दो हफ्ते के अंदर संभल विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के पास 6 लाख रुपये जमा कराएं। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि बिजली कनेक्शन जो अस्थायी रूप से काटा गया हो उसे बिल जमा होते ही जोड़ दें.इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

बिजली चोरी का मामला हुआ था दर्ज
बता दें कि संभल हिंसा के बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान जांच में गड़बड़ी पाई गई थी। इसे लेकर बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया था। सपा सासंद के सहयोगियों पर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप भी लगा था। इसके बाद बिजली विभाग ने एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और बिजली भी काट दी थी। बता दें कि संभल हिंसा के बाद संभल में बड़े पैमाने पर बिजली विभाग ने अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। 

https://nownoida.com/uploads/images/ads/head1.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *