यमुना प्राधिकरण का बड़ा फैसला, औद्योगिक प्लॉट्स ने बनाए कड़े नियम, बिजनेसमैन अब ये नहीं कर सकेंगे

- Nownoida editor1
- 26 Jun, 2025
Greater Noida: यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक प्लॉट्स को लेकर नए नियम बनाए हैं। इसके तहत अब यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक प्लॉट पर बिना इकाई के निर्माण किए आवंटी बेच नहीं पाएंगे। प्राधिकरण ने आवंटन के बाद भी उद्योग शुरू न होने के कारण यह फैसला लिया है।
50 प्रतिशत प्लाट्स पर इकाइयों का निर्माण शुरू नहीं
दरअसल, यमुना प्राधिकरण में सेक्टर-24, 24ए, 30, 32, 33 को औद्योगिक सेक्टरों में 3215 प्लॉटों का आवंटन हो चुका है। लेकिन अब तक 50 प्रतिशत में भी इकाइयों निर्माण शुरू नहीं हुआ है। शहर में जमीन की कीमतें बढ़ने के चलते आवंटी अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन प्लाट्स को बेचना चाह रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि अबबिना निर्माण पूरे किए किसी भी औद्योगिक प्लॉट को बेचा नहीं जा सकता है।
खून के रिश्तों में ही कंपनी कर सकेंगे ट्रांसफर
प्राधिकरण ने ऐसे प्लॉटों की जांच शुरू कर दी है। यदि कोई भी आवंटी ऐसा पाया जाता है तो उसका प्लॉट निरस्त कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी उद्योगपति कंपनी का स्थानांतरण करना चाहेगा तो वह सिर्फ अपने खून के रिश्तों में ही ऐसा कर सकेगा। बाहर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14 प्लॉटों की खरीद-फरोख्त की सूचना
प्राधिकरण को अपैरल पार्क में बिना निर्माण के 14 प्लॉटों की खरीद-फरोख्त की सूचना मिली थी। इसके बाद सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने जिलाधिकारी मनीष वर्मा के साथ बैठक की। जिला प्रशासन से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवंटित औद्योगिक समेत अन्य प्लॉटों को लेकर डाटा मांगा।इसके साथ ही डीएम से एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटार्नी, विशेष पावर आफ अटार्नी समेत खरीद-फरोख्त से जुड़ी जानकारी सीईओ ने मांगी। जांच में अपैरल पार्क में इन प्लॉटों को बेचने की पुष्टि होती है तो ऐसे आवंटियों का प्लॉट निरस्त किया जाएगा।
50 प्रतिशत पक्का निर्माण अनिवार्य
बता दें कि अब औद्योगिक प्लॉट पर 50 प्रतिशत पक्का निर्माण कर यूनिट स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि उद्यमी प्लॉट पर टिन शेड डालकर उद्योग संचालित कर रहे हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-29 में ऐसे कई उद्योग चिह्नित किए गए हैं।
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