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सुपरटेक इको सिटी सोसायटी के पूर्व एओए अध्यक्ष को हाईकोर्ट से लगा झटका, याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

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Noida: नोएडा के सुपरटेक इको सिटी सोसायटी पूर्व एओए अध्यक्ष को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सेक्टर 137 स्थित सुपरटेक इको सिटी सोसायटी में अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव आदेश को लेकर पूर्व एओए अध्यक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 

तीन साल से विवाद की स्थिति बनी थी
बता दें कि सुपरटेक इकोसिटी सोसायटी में एओए चुनाव को लेकर पिछले तीन साल से विवाद की स्थिति बनी रही थी। सोसायटी में सितंबर 2021 में पहली बार चुनाव हुए थे। कोरोना काल के चलते चुनाव की प्रक्रिया आनलाइन हुई थी। एक साल बाद दोबारा चुनाव नहीं हुए। चुनाव करवाने के लिए सोसायटी के लोग परेशान थे। एक ही एओए का करीब साढ़े तीन साल कब्जा था। नए सिरे से एओए चुनाव करवाने के लिए फरवरी 2025 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किए थे। इसी आदेश को लेकर पूर्व एओए अध्यक्ष मई के महीने में हाईकोर्ट पहुंच गए।

पारदर्शी तरीके से एओए के चुनाव
वहीं, एओए चुनाव पूरे न करवाने पर याचिका दायर की थी। इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार के वकील ने कोर्ट में बहस कर अपनी दलील प्रस्तुत की। जिसके बाद कोर्ट की ओर से याचिका को खारिज कर दिया गया और जून में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नई एओए का गठन भी हो गया है। लंबे अर्से बाद सोसायटी में पारदर्शी तरीके से एओए के चुनाव होने का दावा है। 

पहले चुनाव को लेकर हुए विवाद
बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन (एओए)  चुनाव को लेकर हमेशा गहमागमी रहती है। इसके पहले भी कई सोसाइटियों के एओए चुनाव को लेकर मामला जिला प्रशासन से लेकर कोर्ट तक पहुंच चुका है। विवाद की स्थिति हमेशा पुरानी कार्यकारिणी भंग न करने के कारण होता है। कई सोसाइटियों में ऐसा हुआ है कि एओए अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। 

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