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नोएडा की कोर्ट ने दो भाइयों को सुनाई 10-10 साल की सजा, जानिए क्या अपराध किया था?

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया फैसला
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Noida: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने एक साल पहले हुए मूलचंद शर्मा हत्याकांड के मामले में नीरज शर्मा और हेमंत उर्फ भोला शर्मा को 10-10 साल कारावास सजा सुनाई है। इसके साथ ही 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर 67-67 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। 

ऊंचा अमीरपुर गांव में एक साल पहले हुई थी हत्या
एडीजीसी क्राइम नितिन त्यागी ने बताया कि जारचा कोतवाली के ऊंचा अमीरपुर गांव में 21 जून 2014 की रात मूलचंद शर्मा की धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी।  ज्ञानचंद्र और अजय के पिता के खेत में रास्ता बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया था।  ज्ञानचंद्र शर्मा की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, उनके पड़ोसी नीरज शर्मा, हेमंत उर्फ भोला और केशव ने पहले बड़े भाई दयानंद से गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू की थी। ज्ञानचंद्र के चचेरे भाई मूलचंद शर्मा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया । मूलचंद शर्मा के सिर पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि वह मौके पर ही बेहोश हो गए। खून से लथपथ हालत में मूलचंद को दादरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से कैलाश अस्पताल रेफर किया गया। बाद में सफदरजंग अस्पताल दिल्ली भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

मूलचंद के सिर में कई फ्रैक्चर होने के कारण हुई मौत
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मूलचंद के सिर में कई फ्रैक्चर थे, जो मृत्यु का कारण बने। वारदात के अगले दिन 22 जून 2014 को थाना जारचा में केस दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में सोमवार को हुई। कोर्ट के समक्ष  आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों को झूठे मामले में फंसाया गया है। दबाव बनाने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया गया है। न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद नीरज और हेमंत को 10-10 साल की सजा सुनाई।

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