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जेवर एयरपोर्ट के पास बदले निर्माण के नियम, 20 किलोमीटर के दायरे में लागू होगा नियम, उल्लंघन करने पर ऐसे होगी कार्रवाई

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Greater Noida: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास निर्माण के नियम बदल गए हैं. अब यहां पर 20 किलोमीटर के दायरे में मकान बनाने और पेड़ लगाने से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से एनओसी लेनी पड़ेगी. वहीं इस नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी. नियम तोड़ने वालों को दंड भी देना पड़ेगा.  

निर्माण करने से पहले लेनी होगी अनुमति

जेवर एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने एयरपोर्ट के आसपास निर्माण को लेकर नए नियम की जानकारी दी. इसके तहत 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण काम के लिए एएआई से एनओसी लेनी पड़ेगी. पेड़ लगाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी. विमान के संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इन नियम को लागू किया जा रहा है.

स्थानीय निकाय पर भी लागू होगा नियम

नए नियम के तहत स्थानीय निकाय पर भी यह नियम लागू होगा. इनको भी 20 किलोमीटर के दायरे में होने वाले किसी भी विकास काम को शुरू करने से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचना देनी होगी. स्थानीय निकाय एएआई द्वारा जारी कलर कोडेड जोनिंग मैप से अनुमेय ऊंचाई की जांच करेगा. अधिकारी ने कहा कि पहले लगती से 10 किलोमीटर के दायरे में इस नियम के लागू होने की बात कही गई थी, जिसे अब सुधार लिया गया है.

अधिकारी के पास कार्रवाई का अधिकार

इस इलाके में निर्माण के प्रस्तावित ऊंचाई के आधार पर, एनओसी के लिए एनओसीएएस पोर्टल पर आवेदकों को अप्लाई करना होगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियम 2015 के तहत इस प्रक्रिया का संचालन होगा. यहां पर तय मानकों से ऊंचे बिल्डिंग बनाने पर विमान के संचालन और नेविगेशन सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है. इस नियम का कहीं भी उल्लंघन होगा तो इस पर कार्रवाई होगी. नियम तोड़ने वालों को दंड भी भरना पड़ सकता है. बहुत जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने वाला है.  

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