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कचरा प्रबंधन को लेकर ग्रेनो प्राधिकरण सख्त, स्टेरिआन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 40 हजार का जुर्माना

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Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कूड़े का उचित प्रबंध न करने वाले बल्क वेस्ट जेनरेटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह ने बताया कि विभाग की टीम ने शनिवार को सेक्टर ईकोटेक 3 स्थित स्टेरिआन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 40,500 का जुर्माना लगाया है.

स्टेरिआन इंडिया पर 40 हजार का जुर्माना

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल के अनुसार पुणे को प्रक्रिया न करने पर स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक संजीव विधूड़ी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की है. जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से कूड़े का उचित प्रबंधन करने और ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ शहर बनाने में सहयोग की अपील की है.

नोएडा को साफ-सुथरा और देश के टॉप स्वच्छ शहरों में शामिल करने के लिए नोएडा अथॉरिटी लगातार काम कर रही है. इस साल शहर "कचरा मुक्त शहर" अभियान में सातवां स्थान हासिल करने की कोशिश में है. इसके लिए शहर के हर नागरिक और खासकर बल्क वेस्ट जनरेटर यानी होटल, मार्केट, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल और बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज से सहयोग की उम्मीद की जा रही है. 

1 जुलाई से सख्त नियम लागू 

इसी सिलसिले में नोएडा अथॉरिटी ने 1 जुलाई 2025 से एक सख्त नियम लागू किया है. इसके तहत यदि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर गीले और सूखे कचरे को अलग किए बिना मिक्स कूड़ा देगा, तो उस पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा. यानी अब मिक्स कूड़ा देना भारी पड़ सकता है.

किसे माना जाएगा बल्क वेस्ट जनरेटर? 

जनस्वास्थ्य विभाग के प्रोजेक्ट इंजीनियर गौरव बैसाख के अनुसार, जो संस्थान या इमारतें प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा पैदा करती हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है. इसमें होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल, मार्केट और बड़ी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी (RWA) और अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (AOA) शामिल हैं.

क्या है उनकी जिम्मेदारी?

गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करना अनिवार्य होगा. 

अपने परिसर में कचरे को प्रोसेस करने के लिए कम्पोस्ट यूनिट लगानी होगी. 

मिक्स कूड़ा देने पर अथॉरिटी द्वारा कूड़ा नहीं उठाया जाएगा, और जुर्माना भी लगेगा.

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