निक्की भाटी हत्याकांड: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, जानिए बचाव पक्ष ने दी क्या दलील

- Nownoida editor2
- 12 Sep, 2025
Greater Noida: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने निक्की भाटी के पति और ससुराल वालों की जमानत याचिका खारिज कर दी. निक्की की पिछले महीने दहेज उत्पीड़न के कथित हमले में गंभीर रूप से जलकर मौत हो गई थी.
पति और उसके भाई पर आरोप
निक्की की बहन कंचन ने 21 अगस्त को कासना स्थित अपने घर में 28 वर्षीय निक्की को आग लगाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद निक्की के पति विपिन भाटी, उसके भाई रोहित और माता-पिता दया और सतवीर को गिरफ्तार कर लिया गया. निक्की को उसी दिन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाते समय गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई.
अदालत में सीसीटीवी वीडियो पेश
चारों आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर करने वाले वकील अमित भाटी बोड़ाकी ने सीसीटीवी फुटेज पेश की, जिसमें कथित तौर पर विपिन घटना के समय परिवार के घर के बाहर दिखाई दे रहा था. उन्होंने तर्क दिया कि सिलेंडर फटने से आग लगने के बाद निक्की की मौत हो गई.
अदालत को गुमराह करने का आरोप
कंचन के वकील उधम सिंह ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि पुलिस को सिलेंडर विस्फोट का कोई सबूत नहीं मिला है. सिंह ने कहा कि बचाव पक्ष अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. सिंह ने कहा कि अदालत ने माना कि जमानत का कोई आधार नहीं है और उनकी अर्जी खारिज कर दी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरके सागर ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस स्तर पर आरोपियों को राहत देने का कोई आधार नहीं है.
जलाकर मारने का आरोप
आरोपी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर वादी की बहन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसकी हत्या करने का आरोप है. यह मामला सत्र परीक्षण योग्य, गैर-जमानती और गंभीर प्रकृति का है. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है. इसलिए, जमानत अर्जी खारिज की जाती है.
अब आगे क्या करेंगे बचाव पक्ष के वकील
बचाव पक्ष के वकील बोडाकी ने कहा कि वह अब सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर करेंगे. वकील ने कहा कि हम सत्र न्यायालय जाएंगे. हम मामले में वीडियो साक्ष्य पेश करेंगे, जिसमें घर के दूसरे हिस्से का सीसीटीवी वीडियो और मृतक की बहन द्वारा बनाया गया वीडियो भी शामिल है, जिसमें वह कहती सुनाई दे रही है. 'तुमने क्या किया है'.
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