नोएडा में शुरू हो गया SIR, हर मतदाताओं का होगा वेरिफिकेशन, जानिए कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे
- Nownoida editor1
- 04 Nov, 2025
Greater Noida: चुनाव आयोग के निर्देश पर गौतमबुद्ध नगर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अभियान के तहत 18.65 लाख से अधिक मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
हर मतदाता तक पहुंचेगा बीएलओ
जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, और जिनके वोटर कार्ड में त्रुटियां हैं, उन्हें ठीक कराया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान नए मतदाता जोड़े जाएंगे, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, और मौजूदा रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाएगा। बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) रोजाना कम से कम 50 मतदाताओं से संपर्क कर प्रपत्र वितरित करेंगे और बीएलओ एप पर डेटा अपडेट करेंगे। प्रत्येक मतदाता को दो प्रपत्र दिए जाएंगे। एक प्रति मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी बीएलओ के पास संग्रहित होगी।
फार्म 6: नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।
फार्म 7: मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।
फार्म 8: वोटर कार्ड में गलतियां और अन्य विवरण सुधारे जा सकेंगे।
जरूरी दस्तावेज़:
नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए मतदाताओं को निम्न दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड
जन्म प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से)
सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश
1 जुलाई 1987 से पहले किसी बैंक, एलआईसी, डाकघर या पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र
पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी
घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करना: 4 नवंबर – 4 दिसंबर 2025
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी: 9 दिसंबर 2025
आपत्तियां व दावे दर्ज करने की अवधि: 9 दिसंबर 2025 – 8 जनवरी 2026
सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया: 9 दिसंबर 2025 – 31 जनवरी 2026
अंतिम निर्वाचक नामावली जारी: 7 फरवरी 2026
बीएलओ की जिम्मेदारियां
हर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाना।
मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट नामों की पहचान करना।
नए मतदाताओं से फार्म 6 और घोषणा पत्र लेना।
आवश्यकतानुसार बूथ लेवल एजेंट (BLA) की सहायता लेना।
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